बिजली बिल जमा नहीं होने पर यदि आपका कनेक्शन कट गया है तो अब इसे भी किस्तों में जमा कर सकेंगे। इस संबंध में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) ने बृहस्पतिवार को अधिशासी अभियंताओं को आदेश जारी कर दिए हैं।
इससे पूर्व कॉर्पोरेशन ने चार किलोवाट तक कनेक्शन के बकाया बिल को शहर में 12 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 24 किस्तों में जमा करने की सुविधा दी है। इसी योजना के तहत कनेक्शन कटने वालों को भी लाभ दिया जाएगा।
मध्यांचल निगम के निदेशक (वाणिज्य) ब्रह्म पाल ने बताया कि निगम के सोशल मीडिया ग्रुप पर लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकरनगर, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता को इस संबंध में संदेश भेज दिया गया है।
इसमें कहा गया है कि ऐसे उपभोक्ता जिनके कनेक्शन काट दिए गये हैं, यदि वे बाकी रकम किस्तों में देना चाहते तो उनका पंजीकरण किया जाए। ऐसे बकाएदारों का पंजीकरण नहीं करने वाले अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।