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Lucknow News: पासपोर्ट मामले में अब बिना अपॉइंटमेंट होगी सुनवाई

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क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शुभम सिंह।
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लखनऊ। पासपोर्ट से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब आवेदकों को महीनों का इंतजार या पहले से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने जनसुविधा को प्राथमिकता देते हुए सीधी सुनवाई की विशेष व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत आवेदक निर्धारित तिथियों पर सीधे अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं का निस्तारण करा सकेंगे।
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सोमवार को क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शुभम सिंह ने गोमतीनगर स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि 21 फरवरी को लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी में पासपोर्ट शिकायत समाधान मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले का मुख्य उद्देश्य सत्यापन, दस्तावेज की कमी और तकनीकी आपत्तियों के कारण अटके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाना है।


जानें, क्या-क्या मिलेगी राहत
बिना अपॉइंटमेंट प्रवेश, आवेदन स्थिति की तुरंत जांच, दस्तावेज कमी पर तत्काल सलाह, आपत्ति वाले मामलों में स्पष्टीकरण का अवसर, लंबित फाइलों पर ऑन-द-स्पॉट मार्गदर्शन।
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आवेदक यह दस्तावेज लाएं साथ
आवेदन संख्या और रसीद, पहचान व पते के प्रमाणपत्र, अपलोड किए गए दस्तावेज की कॉपी, आपत्ति/कमी से जुड़े कागजात, मोबाइल नंबर व ईमेल विवरण

वर्ष 2025 में बने 8 लाख से अधिक पासपोर्ट

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने सेवा के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 2025 में कुल 8,09,839 पासपोर्ट जारी किए गए। साथ ही, विदेशी उपयोग के लिए 313 अपोस्टिल (अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण) भी स्वीकृत किए गए। अधिकारी ने बताया कि बढ़ती मांग को देखते हुए काउंटर व्यवस्था और प्रक्रिया प्रबंधन को और अधिक मजबूत किया गया है।
विदेश यात्रा, जॉब वेरिफिकेशन मामलों में आई तेजी
पासपोर्ट से जुड़े सत्यापन कार्यों में लखनऊ कार्यालय ने वर्ष 2025 में 62,687 पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी किए। जो विदेश यात्रा, रोजगार और वीजा प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम के तहत 41 आवेदनों का त्वरित सत्यापन पूरा किया गया। अधिकारियों के अनुसार समयबद्ध जांच और डिजिटल ट्रैकिंग से लंबित मामलों में कमी आई है।

नागरिकता परिवर्तन फोकस

अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने वाले भारतीय मूल के लोगों से जुड़े मामलों में वर्ष 2025 में 62 सरेंडर सर्टिफिकेट जारी किए गए। यह प्रमाणपत्र उन आवेदकों को दिया जाता है, जो भारतीय पासपोर्ट वापस जमा कर नागरिकता परिवर्तन की औपचारिकता पूरी करते हैं।
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