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प्रॉपर्टी में इनवेस्ट करने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये बेहद जरूरी खबर

Thu, 06 Aug 2015 04:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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आयकर विभाग के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी भू-संपत्तियों की खरीद-फरोख्त करने वालों पर नजर रखना शुरू कर दिया है।
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ईडी ने महानिरीक्षक निबंधन को जुलाई से 50 लाख रुपये से अधिक की भू संपत्तियों की रजिस्ट्री से जुड़े क्रेता-विक्रेताओं के नामों की सूची निदेशालय भेजने का निर्देश दिया है।

वहीं आयकर विभाग की ओर से एक जून से भू-संपत्तियों की खरीद में 20 हजार से अधिक के कैश के लेनदेन पाए पेनाल्टी वसूलने का निर्देश दिया है। इसके तहत क्रेता विक्रेता को भुगतान की गई अतिरिक्त नगद के बराबर पेनाल्टी का नोटिस भेजा जा रहा है।
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जारी हो रहा है डीम्ड टैक्स की वसूली का नोटिस

जिन इलाकों में जमीन की कीमत डीएम सर्किल रेट से कम है, वहां भू संपत्तियों की खरीद में भी आयकर विभाग पूंजीगत लाभ की रिकवरी का नोटिस भेज रहा है।
 
इसके तहत पांच लाख रुपये से अधिक की संपत्ति पर एक प्रतिशत टीडीएस के साथ ही सर्किल रेट व विक्रय प्रतिफल के बीच के अंतर पर विक्रेता से 30 प्रतिशत की दर से डीम्ड टैक्स की वसूली का नोटिस जारी किया जा रहा है।

इस बीच केंद्रीय मंत्रालयों की सख्ती के बाद रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।
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