यूपी में सातवें चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी होगी। इसमें सूबे के सात जिलों की 40 सीटों के लिए चुनाव होगा। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अलावा गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर में चुनाव होंगे। बृहस्पतिवार को दिन में 11 बजे अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी. वेंकटेश ने बताया कि सातवां चरण सूबे के चुनाव का अंतिम चरण है। इसमें नामांकन पत्र 16 फरवरी तक भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 फरवरी को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। इस चरण के लिए वोट आठ मार्च को डाले जाएंगे।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि सातवें चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। नामांकन करने के लिए आरओ एवं एआरओ कार्यालय के 100 मीटर के अंदर केवल तीन वाहन जा सकते हैं। आरओ कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकते हैं।
'अपनी नागरिकता भी घोषित करनी होगी प्रत्याशी को'
राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को फॉर्म-ए व बी देना होगा। यह फॉर्म 16 फरवरी को दिन में तीन बजे तक देना होगा। इस बार प्रत्याशी को नामांकन फॉर्म में अपनी फोटो लगाने के अलावा नागरिकता की भी घोषणा करनी होगी।
कुल मतदाता-- 14139697
पुरुष मतदाता-- 7662439
महिला मतदाता -- 6476551
थर्ड जेंडर-- 707
मतदान केंद्र-- 8682
मतदान स्थल-- 14458
देना होगा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट का प्रमाण
इस बार प्रत्याशियों को नामांकन पत्र भरने के साथ शपथ पत्र पर नो-ड्यूज सर्टिफिकेट का प्रमाण भी देना होगा। इसमें उन्हें यह लिखकर देना होगा कि उनके ऊपर बिजली, पानी, टेलीफोन व सरकारी मकान का किराया आदि बकाया नहीं है।
सामान्य उम्मीदवारों के लिए 10 हजार जमानत
नामांकन के समय सामान्य उम्मीदवार को 10 हजार रुपये की जमानत राशि देनी होगी। जबकि अनुसूचित एवं जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह राशि पांच हजार रुपये है। एक उम्मीदवार अधिकतम चार सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं।
28 लाख है एक प्रत्याशी की चुनाव खर्च सीमा
चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में हर उम्मीदवार पर खर्च की सीमा 28 लाख रुपये तय की है। इससे अधिक प्रत्याशी खर्च नहीं कर सकते। इस बार 20 हजार रुपये से अधिक का भुगतान चेक एवं ड्रॉफ्ट से करने के निर्देश हैं।