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आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Tue, 02 Feb 2021 10:21 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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आप नेता संजय सिंह। - फोटो : amar ujala
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में राहत देने से इनकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया।

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अदालत ने संजय सिंह की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने में कोई भी त्रुटि नहीं की गई है। हजरतगंज कोतवाली में सांसद के खिलाफ 12 अगस्त 2020 के कुछ विवादास्पद बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

इस पर एमपीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए संजय सिंह को समन जारी किया था। सांसद ने उक्त मामले में निचली अदालत द्वारा संज्ञान लेने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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