पुराना कनेक्शन बंद हो जाने या नया गैस कनेक्शन लेने के लिए गैस एजेंसियों पर शपथपत्र जमा कराने की किचकिच से उपभोक्ताओं को जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने मल्टीपल कनेक्शन न होने का शपथपत्र देने की अनिवार्यता को खत्म करने का मन बना लिया है।
जल्द ही इस संबंध में घरेलू एलपीजी सप्लाई से जुड़ी तेल कंपनियों को आदेश जारी कर नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
एलपीजी सप्लाई से जुड़ी एक प्रमुख तेल कंपनी के अधिकारी ने बताया कि नई व्यवस्था के अमल में आने के बाद कनेक्शनधारी को गैस एजेंसी पर शपथपत्र की जगह सिर्फ एक स्वहस्ताक्षरित अंडरटेकिंग देने से ही पूरा काम हो जाएगा।
वर्तमान में यदि कोई उपभोक्ता लगातार छह माह तक अपने उपभोक्ता नंबर पर होम डिलीवरी के तहत सिलेंडर बुक नहीं कराता था या घरेलू कनेक्शन को बिना सूचना के लंबे समय तक निष्क्रिय रखता है।
तो इसे पुन: चालू कराने के लिए एजेंसी पर नोटरी द्वारा सत्यापित शपथपत्र देना होता है।
नया गैस कनेक्शन लेते समय भी केवाईसी फार्म भरने के साथ एक शपथपत्र भी देना जरूरी होता है कि उसके पास कई गैस कनेक्शन नहीं हैं।