चुनावी साल में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है कि दरों में किसी भी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को मौजूदा दरों पर ही बिजली मिलेगी। खास बात यह है कि गोशालाओं और धार्मिक स्थलों को बिजली घरेलू दर पर मिलेगी।
राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मंगलवार को वर्ष 2018-19 के लिए टैरिफ ऑर्डर जारी किया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। गोशालाओं और धर्मस्थलों को घरेलू दर का फायदा तभी मिलेगा जब वहां किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित न हो रही हों।
पहले इन्हें व्यवासायिक श्रेणी में बिजली मिल रही थी। वहीं बुंदेलखंड के निजी नलकूपधारक उपभोक्ताओं को नवंबर से फरवरी के बीच रबी फसल के लिए रियायती बिजली मिलेगी
हर माह 1000 तक का फायदा
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नए टैरिफ के अनुसार घरेलू बिजली 5 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले गोशालाओं व धार्मिक स्थलों को मिलेगी बशर्ते उनका पंजीकरण व मान्यता चैरिटेबल ट्रस्ट में हो। 5 हार्सपावर तक की गौशालाओं की बिलिंग भी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रेणी के निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए तय दर के अनुसार की जाएगी। घरेलू टैरिफ और नलकूप श्रेणी में बिलिंग से छोटे धर्मस्थलों व गौशालाओं को हर माह 500 से लेकर 1000 रुपये की बचत होगी।
किसानों को बिल पर छूट मिलेगी बशर्ते...
ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को देय तिथि या उससे पहले बिल जमा करने पर 5 फीसदी जबकि ग्रामीण क्षेत्र के अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को मीटर लगवाने पर मार्च 2019 तक बिल में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
पढें, यह भी प्रावधान
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यह भी प्रावधान
- प्री-पेड मीटर लगवाने पर बिजली दर में 1.25 फीसदी की छूट मिलेगी।
- सोलर वाटर हीटर लगाने व उसके उपयोग पर 100 रुपये प्रतिमाह की छूट जारी रहेगी।
एडवांस भुगतान पर जमानत राशि की दर से ब्याज
अगर उपभोक्ता बिल का एडवांस भुगतान करता है, तो जमा राशि पर ब्याज मिलेगा। यह ब्याज जमानत राशि पर मिलने वाले ब्याज दर के बराबर होगा।