लखनऊ। विशेष सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शहर में एक से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान चलेगा। जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से यह चलाया जाएगा जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारी मुख्य भूमिका निभाएंगे।
परिवहन आयुक्त ने बृजेश नारायण सिंह बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 में दोपहिया चालक तथा पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों को हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता देने का परामर्श दिया है। ये अभियान पूरी तरह से सार्वजनिक हित में है और व्यापार-विरोधी नहीं है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों से अनुरोध है कि वे इस प्रयास में सक्रिय सहयोग दें। खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से पेट्रोल पंप स्तर पर आवश्यक निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।