अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती के नियम व प्रक्रिया तय करने का अधिकार देने के साथ ही शासन ने इसके लिए सरकार से अनुमोदन लेने की शर्त जोड़ दी है।
यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हर कदम पर सरकार की नजर रहेगी। साफ है कि आयोग समूह ‘ग’ भर्ती की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के अंक और उससे जुड़े नियम सरकार की इजाजत से ही बना या बदल सकेगा।
प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार ने समूह ‘ग’ के रिक्त पदों पर भर्ती की चयन प्रक्रिया से जुड़ी नई नियमावली जारी कर दी है। इसमें साफ किया गया है कि यह नियमावली पूर्व में बनी सेवा नियमावलियों से भिन्न होने की दशा में प्रभावी मानी जाएगी।