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समूह 'ग' की भर्ती के लिए जारी हुई नई नियमावली

Sat, 23 May 2015 12:11 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती के नियम व प्रक्रिया तय करने का अधिकार देने के साथ ही शासन ने इसके लिए सरकार से अनुमोदन लेने की शर्त जोड़ दी है।
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यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हर कदम पर सरकार की नजर रहेगी। साफ है कि आयोग समूह ‘ग’ भर्ती की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के अंक और उससे जुड़े नियम सरकार की इजाजत से ही बना या बदल सकेगा।

प्रमुख सचिव कार्मिक राजीव कुमार ने समूह ‘ग’ के रिक्त पदों पर भर्ती की चयन प्रक्रिया से जुड़ी नई नियमावली जारी कर दी है। इसमें साफ किया गया है कि यह नियमावली पूर्व में बनी सेवा नियमावलियों से भिन्न होने की दशा में प्रभावी मानी जाएगी।
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आयोग को पाठ्यक्रम में बदलाव का अधिकार

हालांकि इसमें आयोग को समय-समय पर भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया व पाठ्यक्रम में बदलाव का अधिकार तो दिया गया है लेकिन इसके लिए उसे सरकार से हरी झंडी लेनी होगी।

इसके अलावा नई नियमावली में चयन के तीनों तरीके, लिखित परीक्षा, लिखित और इंटरव्यू तथा सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर की जाने वाली भर्तियों की प्रक्रिया भी तय की गई है।

इसमें बताया गया है कि आयोग लिखित परीक्षा के आधार पर किस तरह अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा, किस तरह इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुलाएगा और किस तरह लिखित व इंटरव्यू के अंक जोड़कर चयनित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयारी करेगा।

यह भी साफ किया गया है कि यदि एक सीट के दो अभ्यर्थियों के अंक या उम्र समान हों तो उनमें से किसका और क्यों चयन किया जाएगा?
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