उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शराब की तस्करी रोकने के लिए यूपी आबकारी मदिरा एवं पावर एल्कोहल संचालन नियमावली 2019 को भी मंजूरी दे दी है। जिन गाड़ियों से शराब का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उनके आवागमन की मॉनिटरिंग के लिए ई-ट्रांजिट परमिट के अलावा वाहनों को जीपीएस व आरएफआईडी, फास्ट टैग सिस्टम से लैस किया जाएगा।
नीति के तहत प्रदेश के भीतर ई-ट्रांजिट परमिट की वैधता अवधि व ई-ट्रांजिट परमिट का दुरुपयोग रोकने के लिए दंड की व्यवस्था कर दी गई है।
प्रमुख सचिव आबकारी संजय एस. भूसरेड्डी ने बताया कि शराब की तस्करी रोकने व शराब परिवहन में लगने वाले वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एथेनाल ब्लेडेंड पेट्रोल प्रोग्राम (ईबीपीपी) के तहत केंद्र के निर्देशों के अनुरूप यह नीति लाई गई है। इससे एथेनाल के आवागमन में सुगमता आएगी व पारदर्शिता बढ़ेगी।