मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वालों के बिजली कनेक्शन लेने के लिए जल्द ही नया कानून बनेगा। सिंगल प्वाइंट कनेक्शन लेकर बिल्डरों द्वारा तय टैरिफ से अधिक बिजली बिल वसूलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उप्र विद्युत नियामक आयोग ने 11 जुलाई को विद्युत वितरण संहिता पुनरावलोकन सब कमेटी की बैठक बुलाई है।
इसमें मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले उपभोक्ताओं को सीधे विभाग से कनेक्शन दिए जाने समेत उपभोक्ताओं से जुड़े अन्य कानून पर चर्चा होगी। विद्युत वितरण संहिता पुनरावलोकन सब कमेटी के सदस्य और उप्र विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि लंबे समय से बिल्डरों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से नियामक आयोग द्वारा तय टैरिफ से कई गुना अधिक बिजली बिल की वसूली की जा रही थी।
इस पर उप्र उपभोक्ता परिषद ने कई बार ऊर्जा मंत्री से लेकर नियामक आयोग तक में शिकायत की थी। इसके मद्देनजर ही अब नियामक आयोग ने 11 जुलाई को इस शिकायत के निस्तारण को लेकर बैठक बुलाई है। वर्मा ने कहा कि मल्टी स्टोरी में रहने वाले उपभोक्ताओं को बिल्डरों के शोषण से मुक्त कराने के लिए नए कानून बनाने के मुद्दे पर बिजली कंपनियों का रुख भी सकारात्मक है, इसलिए संभावना है कि बैठक में इस नए कानून पर मुहर लग जाए।