फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सरकारी वेबसाइट की नकल करना पड़ेगा भारी, 16 नए साइबर थानों के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश

Thu, 14 May 2020 03:29 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
विज्ञापन
- फोटो : Social Media
विज्ञापन

उत्तर प्रदेश के 16 रेंज में स्थापित नए साइबर क्राइम थानों में आईटी एक्ट के तहत अब एक लाख रुपये से अधिक के फ्रॉड की एफआईआर हो सकेगी। पहले 25 लाख रुपये से अधिक के फ्रॉड की एफआईआर ही साइबर क्राइम थानों में होती थी। नए साइबर थानों के क्रियाशील होने के बाद प्रदेश में ऐसे थानों की कुल संख्या 18 हो गई है। डीजीपी हितेशचंद्र अवस्थी ने साइबर थानों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

विज्ञापन


नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक साइबर क्राइम थानों को ऐसे मामले भी विवेचना के लिए दिए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया जटिल हो और जिला स्तर पर यह विवेचना संभव न हो। रेंज मुख्यालय पर पुलिस उपाधीक्षक स्तर का अधिकारी अंतरजनपदीय और अंतरराज्यीय समन्वय के लिए होगा।

वहीं, पुलिस उपाधीक्षक को पूरे रेंज क्षेत्र के थानों में दर्ज साइबर से संबंधित अपराध का डाटा मेंटेंन करना होगा और रिकॉर्ड इंडियन साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर और रिजनल साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर को भेजना होगा। चाइल्ड पॉर्नोग्राफी, हैकिंग, क्रिप्टोकरेंसी, ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग और सोशल मीडिया संबंधी अपराध के सभी मामले साइबर थानों में दर्ज किए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

16 रेंज में खोले गए हैं साइबर थाने

साइबर स्टॉकिंग जैसे फेसबुक या ट्विटर पर पीछा करना, रेकी करना, सरकारी वेबसाइट की नकल करना, उसे कोई क्षति पहुंचाना या राजस्व की हानि पहुंचाना जैसे अपराध की जांच और विवेचना भी साइबर थानों में होगी।

गौरतलब है कि लखनऊ और नोएडा में साइबर थाना पहले से था। जबकि 16 रेंज कानपुर, झांसी, चित्रकूटधाम, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा और अलीगढ़ में नए साइबर थाने खोले गए हैं।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें