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कोरोना से मौत पर शव को न लगाएं गले, इन बातों का भी रखें ध्यान, केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

Sat, 04 Apr 2020 07:06 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से मौत के बाद पोस्टमार्टम से लेकर दाह संस्कार तक के लिए नई गाइडलाइन तय की है। इसमें आम लोगों को निर्देश है कि सिर्फ शव का चेहरा देख सकते हैं।

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शव को नहलाने, गले लगाने व चूमने पर पाबंदी है। सीएमओ डॉ नरेंद्र अग्रवाल का कहना है कोरोना खांसते या छींकते समय ज्यादा फैलता है। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मचारी ग्लव्स, मास्क, चश्मा व किट पहनकर ही मृत शरीर को छुएं।

शव को कीटाणु सहित लीक न होने वाले बैग या लिनन में ही रखें। कैथेटर, ट्यूब, ड्रेनेज, कैनुला आदि चिकित्सीय उपकरणों को एक फ़ीसदी हाइपोक्लोराइट से विसंक्रमित करना और सुरक्षित रखना या डिस्पोज करना है।
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मृत शरीर के तरल रिसाव वाले छिद्र जैसे नाक, मुंह, कान आदि को सबसे पहले बंद कर देना है। अस्पताल की चादर, गद्दा आदि को सुरक्षित रखकर साफ करना या डिस्पोज करना होगा।

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केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी

शव को चार डिग्री तापमान पर सुरक्षित तरीके से फ्रिज में रखना होगा। शवदाह के दौरान अधिक भीड़ नहीं होनी चाहिए। शवदाह करने वाले कर्मचारियों को कोई विशेष खतरा नहीं है।

शवदाह के बाद राख लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। श्मशान गृह के सभी कर्मचारियों, यात्रा में शामिल लोगों को मुंह ढककर और हाथ की स्वच्छता पर सावधानी बरतनी होगी।

गाइडलाइन में यह भी
- अस्पताल में कोरोना मरीज के बेड की चादर को ठीक तरह से गड्ढे में डिस्पोज किया जाए।
- शव पर किसी प्रकार का लेप नहीं लगाना है।
- पीपीई किट पहन कर पोस्टमार्टम करें ।
- पोस्टमार्टम के समय प्रयोग हुए उपकरणों व औजारों को सही से विसंक्रमित करें
- शव को परिजनों को सौंपने पर खुले हिस्से को सोडियम हाइपोक्लोराइट लगाएं।
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