फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lucknow News: वृंदावन कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट का इंतजाम करे नगर निगम

विज्ञापन
विज्ञापन
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ नगर निगम को आदेश दिया है कि वह अपनी विधिक जिम्मेदारी निभाते हुए वृंदावन कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट का इंतजाम करे। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश वृंदावन जनकल्याण समिति की वर्ष 2019 में दाखिल जनहित याचिका पर दिया।
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त को निजी हलफनामा दाखिल कर यह भी बताने के लिए कहा है कि जब वर्ष 2018 में ही कॉलोनी उसे सौंप दी गई थी तो अब तक यहां रहने वालों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मुहैया कराई गईं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर निगम का दायित्व है।

कोर्ट ने यह भी पूछा है कि जब 16 करोड़ रुपये के बजट की मंजूरी इस कॉलोनी के लिए आठ वर्ष पहले ही हो चुकी थी तो आज तक इसे उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया? अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें