उसके बाद भी करोबारी नगर निगम से लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं। इसे लेकर निगम ने चेतावनी नोटिस जारी किया है। इसमें कहा है कि नोटिस जारी होने के 15 दिन में लाइसेंस नहीं बनवाया गया तो उसके बाद दुकानों और प्रतिष्ठानों को सील व कुर्क करने की कार्रवाई होगी।
आय बढ़ाने को लेकर नगर निगम 21 लाइसेंसों के शुल्क के अलावा सिनेमा के शो टैक्स में बढ़ोतरी कर चुका है। उसका प्रस्ताव पहले नगर निगम कार्यकारिणी और उसके बाद सदन भी मंजूर कर चुका है। सदन में पास हुए प्रस्ताव के तहत अगले साल होटल और गेस्ट हॉउस वालों को 10 गुना अधिक लाइसेंस शुल्क देना होगा।
इसी तरह प्राइवेट नर्सिंग होम, अस्पताल व क्लीनिक वालों को तीन गुना अधिक लाइसेंस शुल्क देना होगा। सबसे अधिक 24 गुना शो टैक्स सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स वालों को देना होगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी व नगर निगम के मीडिया प्रभारी अशोक सिंह ने बताया कि सदन की मंजूरी के बाद अब नई दरों पर आपत्ति मांगी जाएंगी। उसके बाद उनका प्रकाशन किया जाएगा। प्रकाशन के बाद उनको नए वित्तीय वर्ष अप्रैल 2019 से लागू किया जाएगा। ऐसे में इस साल पुरानी दर से ही लाइसेंस जारी होंगे।
अब मुख्यालय से बनेंगे लाइसेंस
पूरे शहर के सभी लाइसेंस अब नगर निगम मुख्यालय से ही जारी होंगे। अप्रैल से मई तक विलंब शुल्क नहीं लगता है। उसके बाद जून से विलंब शुल्क भी लिया जाता है। जिन दुकानदारों ने लाइसेंस नहीं बनवाए हैं वह 15 दिन के अंदर बनवा लें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ नगर आयुक्त के आदेश के तहत सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
- कुलदीप अवस्थी, अधीक्षक लाइसेंस विभाग नगर निगम