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डीएल के नवीनीकरण पर देना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट

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लखनऊ। आवेदकों को अब ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) का नवीनीकरण कराने पर मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के डीएल का नवीनीकरण नहीं होगा।
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ड्राइविंग लाइसेंस प्राधिकारी सर्वेश चतुर्वेदी के मुताबिक, नये नियम के मुताबिक पहली बार बने डीएल का जब भी दोबारा नवीनीकरण कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अब पहली बार 20 साल के लिए डीएल जारी होता था। यानी 18 साल की उम्र पर जारी डीएल को डीएल धारक की उम्र 38 साल पूरी होेने पर नवीनीकरण कराने का प्रावधान है। अब तक 50 साल की उम्र से आवेदक के द्वारा डीएल का नवीनीकरण कराने पर मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नही होती थी। लेकिन अब बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के डीएल का नवीनीकरण नहीं होगा।
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30 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदनह्य
आवेदक को डीएल का नवीनीकरण कराने के लिए उसकी वैधता खत्म होने से 30 के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इस आवेदन के दौरान नवीनीकरण फीस जमा होने पर मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म प्रिंट करके उस पर सरकारी चिकित्सक से स्वस्थ होने का मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।
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