लखनऊ। शादी करने वाले दिव्यांगों की आर्थिक मदद के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना चला रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पात्र दंपतियों से आवेदन मांगे गए हैं। योजना के तहत अधिकतम 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी शशांक सिंह ने बताया कि यदि केवल युवक दिव्यांग है तो 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह यदि केवल युवती दिव्यांग है तो 20 हजार रुपये और दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये दिए जाएंगे। योजना के लाभ के लिए कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता जरूरी है। विवाह के समय युवक की उम्र 21 से 45 वर्ष और युवती की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दंपती में कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
योजना के लिए ऐसे करें आवेदन...
पात्र दंपती योजना का लाभ लेने के लिए पोर्टल divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन करें। आवेदन के साथ दंपती की संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण, आयु, आय और निवास प्रमाणपत्र देना होगा। 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र, संयुक्त बैंक खाते का विवरण और दोनों के आधार कार्ड सहित जरूरी दस्तावेज भी लगाने होंगे। ऑनलाइन आवेदन की हार्डकॉपी संबंधित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी।