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Lucknow News: रामभरोसे मैकूलाल कॉलेज के प्रबंधक को नहीं मिली राहत

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हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ। 
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लखनऊ। रामभरोसे मैकूलाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्रीकांत साहू को फर्जीवाड़े के आरोपों के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया है।
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न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। श्रीकांत साहू ने याचिका में मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर पीजीआई थाने में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी। यह एफआईआर स्थानीय पीजीआई थाने में दर्ज की गई थी। याचिका में एफआईआर को निरस्त करने का आग्रह किया गया था। सरकारी वकील और प्रतिपक्षी के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद याचिका खारिज करते हुए संबंधित पक्षकारों को शामिल कर नई याचिका दाखिल करने की छूट दी है।


लीज के नाम पर अवैध ढंग दिए पट्टे, अमर उजाला ने उठाया मुद्दा
राम भरोसे मैकूलाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने लीज के नाम पर 1959 के सरकारी अनुबंध को दरकिनार कर अवैध तरह से पट्टे दिए हैं। विद्यालय के फ्रंट में बड़ी-बड़ी दुकानों का निर्माण हुआ है। कृषि फॉर्म वाली जमीन पर प्लाॅटिंग की गई है। ये खुलासा सोसाइटी रजिस्ट्रार की ओर से की गई जांच में हुआ था। अमर उजाला ने भी इस प्रकरण को प्रमुखता से उठाया था। सोसाइटी रजिस्ट्रार की जांच के बाद ही मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी प्रबंधक की गिरफ्तारी न होने से इस मामले में पीजीआई थाने की पुलिस पर मिलीभगत के आरोप भी लगे हैं।
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