लखनऊ। पत्नी की हत्या करने के आरोपी मोहित गुप्ता को दोषी ठहराकर एडीजे विनय कुमार सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इंदिरानगर के लवकुश नगर निवासी मोहित गुप्ता को पांच हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
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अभियोजन की ओर से कोर्ट में बताया गया कि इस मामले की एफआईआर वादी कृपा शंकर ने 25 मार्च 2019 को गाजीपुर थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने बड़ी बेटी हेमा की शादी आरोपी मोहित गुप्ता से की थी। आरोप है कि शादी के बाद से मोहित हेमा की पिटाई करता था। 24 मार्च 2019 को हेमा के ससुराल वालों ने फोन कर बताया कि वह बहुत बीमार है। शाम को मोहित ने बताया कि हेमा की मौत हो चुकी है। कृपा शंकर परिवार के साथ हेमा के ससुराल पहुंचे तो वहां ताला बंद मिला। शक होने पर वह घर का ताला तोड़कर भीतर गए तो कमरे में हेमा मृत मिली। आरोप है कि हेमा की हत्या कर शव को कमरे में बंद कर मोहित भाग गया। कोर्ट में बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेमा के शरीर पर सात चोटें मिली थीं। सिर पर चोट लगने से मौत होना बताया गया था।