लखनऊ। नहाते समय महिला की फोटो खींचने व शादी के बाद उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के आरोपी राजन कुमार को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने दोषी ठहराया है। उसे 20 वर्ष की कैद और 57 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाए।
सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता ने 18 अप्रैल 2023 को गाजीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक वादिनी शादी से पहले माता-पिता के साथ चंडीगढ़ में रहती थी, जहां राजकुमार भी किराये पर रहता था। उसने वादिनी के बाथरूम में नहाते समय फोटोग्राफ खींच ली व वीडियो बना लिए। वादिनी की वर्ष 2006 में लखनऊ में शादी हो गई। वर्ष 2012 में आरोपी ने उसे फोन कर बताया कि जैसा वह कहे वैसा नहीं किया तो फोटो वायरल कर देगा। धमकी देकर ब्लैकमेल कर वादिनी से दुष्कर्म करता रहा। आरोपी ने धमकाकर 10 लाख रुपये भी ले लिए। पीड़िता ने जेवर और मंगलसूत्र बेचकर पैसे दिए, लेकिन आरोपी लगातार ब्लैकमेल करता रहा।