बेटे की चाह में हैवानियत की हदें पार करते हुए बीवी के नाजुक अंगों पर तेजाब डालकर जालने वाले शौहर नसीम को एडीजे कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 11 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
एडीजे नीलकंठ सहाय ने नसीम पर 30 हजार रुपये जुर्माना ठोका है। अदालत ने जुर्माने की रकम से 25 हजार रुपये पिड़िता को इलाज के लिए दिए जाने का आदेश दिया है।
सरकारी वकील अरुण कुमार पांडेय ने कोर्ट को बताया कि यासीन ने 12 अगस्त 2013 को अपने दामाद के खिलाफ बाजारखाला में केस दर्ज कराया था।