फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Lucknow News: रिश्तेदार महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

विज्ञापन
रिश्तेदार महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
विज्ञापन
लखनऊ। रिश्तेदार महिला से दुष्कर्म करने वाले शिवराम को दोषी ठहराकर एडीजे रविंद्र प्रसाद गुप्ता ने 10 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने में से 75 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

कोर्ट में अभियोजन की ओर से सरकारी वकील ने बताया कि पीड़िता ने एक जुलाई 2019 को मोहनलालगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के मुताबिक वह अपने पति के साथ जैतीखेड़ा स्थित आईटीबीपी कैंप कॉलोनी में मजदूरी करती है और उसके गांव का रहने वाला शिवराम भी वहीं पर मजदूरी करता है। आरोप लगाकर कहा गया कि वादिनी जब सो रही थी तभी आरोपी आया और उनका मुंह दबा लिया। वादिनी जग गई लेकिन आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें