किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के दोषी को सात साल की कैद
लखनऊ। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और घर में छिपाकर रखने वाले दर्शन कुमार को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने सात साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। कोर्ट ने जुर्माने की सारी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
कोर्ट में अभियोजन की ओर से सरकारी वकील शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि वादी ने पांच अप्रैल 2014 को पीजीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि। आरोप था कि पांच अप्रैल की सुबह उनकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी को दर्शन रावत बहला फुसलाकर ले गया था।