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लखनऊ में उपद्रव और आगजनी से 4.55 करोड़ का नुकसान, 150 आरोपियों को नोटिस

Sat, 28 Dec 2019 10:22 AM IST
शाहरुख खान माई सिटी रिपोर्टर, लखनऊ
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सांकेतिक तस्वीर
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नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में गत 19 दिसंबर को शहर में हिंसा व आगजनी से करीब 4.55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। चार एडीएम की एकल कमेटी ने सार्वजनिक व निजी संपत्तियों के नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। 
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नुकसान की भरपाई को उपद्रव, आगजनी व हंगामे में चिह्नित 150 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही नुकसान की भरपाई के लिए वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह जानकारी जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने दी।

उन्होंने बताया कि पुलिस जांच के साथ ही क्षतिग्रस्त संपत्तियों को लेकर संबंधित विभाग व निजी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत दावे व स्थलीय सर्वे रिपोर्ट के आधार पर चारों एडीएम ने कुल 4.55 करोड़ के नुकसान का आंकलन किया है। 
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इसमें सर्वाधिक 2.54 करोड़ की सार्वजनिक व निजी संपत्तियों का नुकसान हजरतगंज व कैसरबाग थानाक्षेत्र में परिवर्तन चौक से केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक उपद्रव में हुआ। इसमें एक दर्जन चार पहिया वाहनों के साथ तीन निजी चैनल की ओबी वैन, एक रोडवेज बस सहित तीन दर्जन से अधिक दो पहिया वाहनों को नुकसान पहुंचा। 
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ठाकुरगंज, चौक, हसनगंज, वजीरगंज थानाक्षेत्र में हुई हिंसा में क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक व निजी संपत्तियों की कीमत 2.01 करोड़ आंकी गई। मौके पर हुई वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी के आधार पर तोड़फोड़ व संपत्तियों को क्षति पहुंचाने के आरोप में 

पुलिस द्वारा चिह्नित आयोजक राजनीतिक दल, संगठन व व्यक्तिगत आधार चिह्नित करीब 150 आरोपियों से वसूली की प्रक्रिया शुरू करते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया है। 

नोटिस का जवाब न देने वालों को दोषी मानते हुए नुकसान की भरपाई के लिए वसूली का नोटिस दिया जाएगा। तय समय में नुकसान की भरपाई न करने वालों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। 
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नागरिकता संशोधन कानून के विरोध हुई हिंसा में हसनगंज, पुराने लखनऊ के अकबरी गेट, ठाकुरगंज, परिवर्तन चौक व केडी बाबू स्टेडियम के पास बड़ी संख्या में सार्वजनिक व निजी वाहनों सहित अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। 

मुख्यमंत्री ने संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने क्षेत्र स्तर पर अपर जिलाधिकारी को नुकसान का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया था।
 
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