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लखनऊ : आदेश न मानने पर यूपी रेरा ने नौ बिल्डरों पर लगाया 1.5 करोड़ जुर्माना, एक महीने में पैसा जमा करने के निर्देश

Wed, 08 Jun 2022 02:36 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

पर्याप्त समय देने के बाद भी कुछ बिल्डरों द्वारा रेरा के आदेशों का पालन नहीं किया गया है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए रेरा अध्यक्ष ने ऐसे सभी बिल्डरों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।
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यूपी रेरा का दफ्तर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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उप्र भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) द्वारा पारित आदेशों का पालन न करने पर प्रदेश में काम करने वाले 9 बिल्डरों पर डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसका फैसला रेरा की बैठक में लिया गया है। साथ ही बिल्डरों को रेरा द्वारा पारित आदेश का अनुपालन रिपोर्ट 15 दिन में और जुर्माने की राशि एक महीने में जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने की स्थिति में बिल्डरों से भू-राजस्व के बकाया की तरह जुर्माना का वसूली की जाएगी। यह जानकारी यूपी रेरा के सचिव राजेश कुमार त्यागी ने दी है। 

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उन्होंने बताया कि रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में रेरा द्वारा पारित आदेश के अनुपालन की समीक्षा की गई। इसमें पाया गया है कि पर्याप्त समय देने के बाद भी कुछ बिल्डरों द्वारा रेरा के आदेशों का पालन नहीं किया गया है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए रेरा अध्यक्ष ने ऐसे सभी बिल्डरों पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। जिन पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें से ज्यादातर नोएडा के हैं। बैठक में सदस्य कल्पना मिश्रा और भानुप्रताप सिंह समेत अन्य अधिकारी शामिल थे।
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इन बिल्डरों पर लगाया गया जुर्माना
बिल्डर का नाम    जुर्माना (रुपये में)

उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा. लि.    11,74,225
लॉजिक्स इंफ्राटेक प्रा. लि.    22,01,915
फ्यूचरवर्ल्ड ग्रीन होम्स प्रा. लि.    14,80,080
गार्डेनिया इंडिया लि.    8,63,390
आईवीआर प्राइम डेवलपर्स प्रा. लि.    13,90,890
एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्रा. लि.    6,54,400
एसजेपी इन्फ्राकॉन लि.    7,95,885
निवास प्रमोटर्स प्रा.लि    9,42,715
केवी डेवलपर्स प्रा.लि    10,71,000

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