पैसेंजर ट्रेन (सांकेतिक तस्वीर)
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भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट करने के आरोप में गिरफ्तार प्रतिबंधित संगठन आइएसआइएस से जुड़े आठ लोगों के बयान मंगलवार को एनआईए के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की कोर्ट में दर्ज किए गए। इस दौरान आरोपी मो. फै सल, गौस मुहम्मद खान, मो. अजहर, आतिफ मुज्जफर मो. दानिश, सैयद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी और मो. आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताते हुए सफाई में गवाह पेश करने की बात कही। कोर्ट ने उन्हें गवाह पेश करने के लिए 13 फरवरी की तारीख तय की है।
इस मामले की रिपोर्ट 8 मार्च 2017 को एटीएस थाने में दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया गया था कि सात मार्च को सूचना मिली थी कि मध्यप्रदेश के शाजापुर में हुए ट्रेन ब्लास्ट में आइएसआइएस से जुड़े मो. फैसल, मो. दानिश, आतिफ , सैफुल्ला और अजहर का हाथ था। इसके बाद फैसल को कानपुर और अन्य आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया था।
एनआईए के अधिवक्ता एमके सिंह ने बताया की इसी दौरान लखनऊ के काकोरी इलाके में हुई मुठभेड़ में आतंकी सैफुल्ला को पुलिस ने मार गिराया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ था। विवेचना के बाद एनआईए सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर इन पर देशद्रोह, आतंकी गतिविधियों के लिए धन एकत्रित करने, विस्फोटक और हथियार एकत्र करने के साथ तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं।