आरोपी के खिलाफ मुनादी करवाई गई, सभी ठिकानों पर नोटिस चस्पा की गई, कोर्ट के आदेश का समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया, लेकिन आरोपी कोर्ट में हाजिर नही हो रहा है।
एमपीएमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे और कोर्ट से फरार घोषित अब्बास अंसारी की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश जारी किया है। मऊ सदर से सुभासपा विधायक अब्बास पर धोखाधड़ी कर एक शस्त्र लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने और लाइसेंस को बिना अनुमति लखनऊ से नई दिल्ली स्थानांतरित कराने का आरोप है।
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एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष श्रीवास्तव ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत संपत्ति कुर्की की कार्यवाही शुरू करने का आदेश जारी किया। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। मामले के विवेचक ने कोर्ट को बताया कि 25 अगस्त को फरार घोषित होने के बाद से ही पुलिस अब्बास को तलाश रही है, मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा है।
आरोपी के खिलाफ मुनादी करवाई गई, सभी ठिकानों पर नोटिस चस्पा की गई, कोर्ट के आदेश का समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया गया, लेकिन आरोपी कोर्ट में हाजिर नही हो रहा है। गौरतलब है कि महानगर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्तूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अब्बास ने वर्ष 2012 में डीबीबीएल गन का लाइसेंस लिया था, जिसे बिना सूचना दिए दिल्ली स्थानांतरित करा दिया। खुद को निशानेबाज बताकर उस लाइसेंस पर कई हथियार भी खरीद लिया।