प्रॉपर्टी डीलर मोहित अग्रवाल का अपहरण कर देवरिया जेल ले जाकर मारपीट करने के मामले में आरोपी माफिया अतीक अहमद के बेटे मो. उमर के मामले की सुनवाई अब सत्र न्यायालय करेगी। इससे पहले सोमवार को आरोपी उमर को जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किए जाने का आदेश सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट समृद्धि मिश्रा ने दिया। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।
मालूम हो कि आरोपी मो. उमर ने 23 अगस्त को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। 27 को सीबीआई ने उमर को मुकदमे से संबंधित दस्तावेजों की नकलें दी थीं। अब उमर को 13 सितंबर को सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। अतीक अहमद सहित अन्य आरोपियों का मामला सुनवाई के लिए पहले ही सत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।
पत्रावली के अनुसार, 28 दिसंबर 2018 को कारोबारी मोहित जायसवाल ने कृष्णा नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि देवरिया जेल में बंद अतीक अहमद ने गुर्गों के जरिये गोमती नगर स्थित ऑफिस से उसका अपहरण करवाया था। इसके बाद अतीक ने जेल में उसके साथ मारपीट की तथा सादे पन्ने पर दस्तखत करने को कहा था। इनकार पर अतीक, उसके बेटे उमर तथा गुफरान, फारुख, गुलाम व इरफान ने तमंचे-रॉड और पट्टे से उसे पीटा था। इसके बाद जबरन स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर बनवाकर 45 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली थी।