इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सीएए के विरोध प्रदर्शन में गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ता सदफ जफर के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के आग्रह वाली याचिका पर प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन व न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार द्वितीय की खंडपीठ ने सदफ जफर की याचिका पर दिया। सदफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 19 दिसंबर को उसे जेल भेज दिया गया था।
याचिका में याची पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने, जेल में बेहतर चिकित्सा सुविधा देने व जेल मैनुअल के तहत घर का भोजन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश देने का आग्रह किया था।
याची की गिरफ्तारी को अनुचित ठहराने और मामले की जांच अदालत की देखरेख में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराने का आग्रह किया था।