एक अप्रैल से आम लोगों के जेब पर बोझ और बढ़ जाएगा। नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने बीते दिनों जो लाइसेंस शुल्क सहित अन्य कई तरह के शुल्क बढ़ाए थे, वह एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे।
अब जो लोग घर बनाएंगे उनको मानचित्र स्वीकृति के लिए एलडीए को बढ़ा हुआ शुल्क देना होगा। एलडीए ने मानचित्र शुल्क में करीब चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसी तरह एक अप्रैल से नगर निगम के कल्याण मंडपों का किराया भी 40 प्रतिशत बढ़ जाएगा। शहर में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी का लाइसेंस शुल्क नगर निगम ने दोगुना तक बढ़ा दिया है। यह भी एक अप्रैल से लागू हो जाएगा।
मानचित्र स्वीकृति के लिए नई और पुरानी शुल्क दरें
| मद |
वर्तमान दर |
नई दर |
| विकास शुल्क |
2475 |
2564 |
| निरीक्षण शुल्क (भवन निर्माण अनुमति हेतु) |
20 |
20.80 |
| निरीक्षण शुल्क (विकास अनुमति हेतु) |
10 |
10.40 |
| अनुज्ञा शुल्क (आवासीय भवन) |
05 |
5.20 |
| अनुज्ञा शुल्क (समूह आवास) |
15 |
15.60 |
| अनुज्ञा शुल्क (व्यावसायिक/कार्यालय) |
30 |
31.10 |
| विकास अनुज्ञा शुल्क (एक हेक्टेयर तक) |
10,000 |
10,360 |
| विकास अनुज्ञा शुल्क (एक से ढाई हेक्टेयर तक) |
20,000 |
20,720 |
| विकास अनुज्ञा शुल्क (ढाई से पांच हेक्टेयर तक) |
30,000 |
31,080
नोट : सभी दरें प्रति वर्ग मीटर के अनुसार रुपये में |