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'कटघरे' में लव जिहाद, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Thu, 04 Sep 2014 04:23 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लव जिहाद शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने और भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार और चुनाव आयोग को 10 दिन के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है।
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यह आदेश न्यायाधीष इम्तियाज मुर्तजा और अश्विनी कुमार सिंह की बेंच ने पंकज तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार दोपहर दिया।

पंकज ने अपनी याचिका में भारत के चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को प्रतिवादी बनाया है।

याचिकाकर्ता पंकज ने अपने वकील सीबी पांडेय के जरिए आरोप लगाया है कि लव जिहाद के नाम पर एक नए किस्म की सांप्रदायिकता को फैलाया जा रहा है।

योगी आदित्यनाथ के ‌खिलाफ हो कार्रवाई

याचिकाकर्ता पंकज की मांग है कि लव जिहाद शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए और आदित्यनाथ के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।

पंकज ने केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से भी रोकने की भी मांग की है।

पंकज की मांग है कि धार्मिक हिंसा पर नजर रखने के लिए एक हाई पॉवर कमेटी भी गठित की जाए। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग के वकील की दरख्वास्त पर कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी करने के लिए 10 ‌दिन का वक्त दिया है।

कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर मुकर्रर की है।
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क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने...

गौरतलब है कि भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया है कि लव जिहाद भारत के ‌खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय षडयंत्र है। बता दें कि लव जिहाद शब्द हिंदू एक्टिविस्ट्स के द्वारा हिंदू युवतियों के सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन के विरोध में इजाद किया गया है।

योगी के इस विवादित बयान पर सियासत भी काफी गर्म हो गई है और खासकर कांग्रेस नेताओं ने योगी पर जोरदार हमला बोला है।

हालांकि, भाजपा का एक धड़ लव जिहाद के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों भाजपा ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। समाजवादी पार्टी ने भी भाजपा के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।
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