उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ चार विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर प्रतिबंध रहेगा। 19 अप्रैल को सुबह सात बजे से एक जून शाम 6ः30 बजे के बीच किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन व प्रचार प्रसार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति मत सर्वेक्षण के परिणाम का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रसारण नहीं करवा सकेगा। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध मतदान के शुरू होने से लेकर मतदान समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक जारी रहेगा।
कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता पाया जाएगा, तो उसे दो वर्ष तक कारावास की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर दो साल की जेल और जुर्माना लग सकता है।