राहुल द्वारा दाखिल किए गए अपने हलफनामे में ना तो ब्रिटिश नागरिकता का जिक्र किया गया है और ना ही इंग्लैंड में स्थित अपनी कंपनी का। वकील का कहना है कि किसी अन्य देश का नागरिक भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता है ऐसे में राहुल का पर्चा खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने राहुल द्वारा दाखिल किए गए शैक्षिक अभिलेखों को लेकर भी सवाल खड़े किए।
तीन अन्य उम्मीदवारों ने भी विभिन्न मुद्दों को लेकर राहुल का नामांकन पत्र खारिज करने की मांग की। सभी की शिकायतें संज्ञान में लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ राम मनोहर मिश्र ने राहुल गांधी के वकील राहुल कौशिक से जवाब मांगा तो उन्होंने आरोपों का जवाब देने के लिए समय दिए जाने की मांग की। जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी 22 अप्रैल को सुबह साढ़े दस बजे सभी आरोपों के जवाब के लिए तिथि नियत की है। 22 तारीख को जिला अधिकारी न्यायालय में मामले की सुनवाई की जाएगी।
वहीं भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे को लेकर भी 2 उम्मीदवारों ने अपनी आपत्ति दाखिल की। निर्दलीय उम्मीदवार रोहित कुमार व सुरेश कुमार ने स्मृति की डिग्री व आपराधिक मामले में कोई आकलन किए जाने को लेकर उनकी उम्मीदवारी खारिज करने की मांग की।