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21 दिन में मिलेगा थोक शराब बिक्री का लाइसेंस, कई सेवाओं को किया गया अधिसूचित

Thu, 24 Sep 2020 09:40 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
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राज्य सरकार ने आबकारी विभाग की कई सेवाओं को अधिसूचित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही आबकारी विभाग के आवेदनों को एक तय सीमा में निस्तारित करना होगा।

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नई व्यवस्था में देसी व विदेशी शराब की थोक बिक्री के लिए नए लाइसेंस या नवीनीकरण के आवेदन का निस्तारण 21 दिन में करना होगा। आसवनी या यवासनी के आवेदन को 60 दिन में, अन्य प्रांतों से यूपी में अथवा यूपी से अन्य प्रांतों के लिए देश में बनने वाली विदेशी शराब अथवा स्प्रिट के परमिट के आवेदन को एक सप्ताह में, ब्रांड व लेबल रजिस्ट्रेशन के आवेदन को 14 दिनों में, नए फुटकर लाइसेंस या उनके नवीनीकरण के लिए प्रतिभूति राशि जमा करने के आवेदन को एक सप्ताह में निस्तारित करना होगा।

शराब व बीयर खरीदने पर मिलेगी कंप्यूटराइज्ड रसीद
सरकार ने शराब व बीयर की बिक्री पर निगाह रखने के लिए कंप्यूटराइज्ड रसीद की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब शराब या बीयर खरीदने वाले को पीओएस मशीनों के जरिए बार कोड स्कैन कर कंप्यूटराइज्ड रसीद का प्रिंट मिलेगा।

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