रायबरेली। अदालत ने कोतवाली नगर क्षेत्र में करीब 12 साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश विद्या भूषण पांडेय ने सुनाया।
मामले की रिपोर्ट मृतक के पिता जिला अस्पताल कालोनी निवासी हीरालाल ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी का बेटा सुनील कुमार उर्फ सेनी 29 जनवरी 2012 की रात करीब साढ़े आठ बजे घर से निकला। वापस नहीं आया। दूसरे दिन उसका शव मिला।
पुलिस ने विवेचना के बाद शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल काॅलोनी निवासी श्याम कश्यप व सम्राट नगर, गोराबाजार निवासी श्रवण कुमार शुक्ला के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।