रायबरेली। अदालत ने शिवगढ़ थाना क्षेत्र में करीब नौ साल पहले हुए हत्या के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार वर्मा ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाली एडीजीसी (क्रिमिनल) अलका बाजपेई के मुताबिक मामले में थाना शिवगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गुलेही मजरे रायपुर निवासी रामसेवक लोध व छोटेलाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोनों को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।