रायबरेली। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एससी/एसटी कोर्ट की विशेष न्यायाधीश प्रतिमा ने शुक्रवार को महराजगंज थाना क्षेत्र में करीब 18 साल पहले व्यक्ति की हुई हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर दो सगे भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक विनय शुक्ला व संदीप सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट थाना महराजगंज में मृतक के भाई घनश्याम ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 12 जनवरी 2006 को दिन में करीब ढाई बजे जब वादी भाई राधेश्याम के साथ लोनार स्थित पृथ्वीपाल की दुकान पर खड़ा था। तभी खेत की सिंचाई के विवाद को लेकर लाला सिंह डंडा, राकेश सिंह लाठी व अजय सिंह बंदूक लेकर आ गए। सभी राधेश्याम को मारते हुए अजय के पालेशर पर ले गए व उसकी हत्या कर दी।
मामले में पुलिस ने महराजगंज थाना क्षेत्र के घूराडीह निवासी लाला सिंह उर्फ संजय सिंह, उसके भाई अजय सिंह के अलावा राजेश सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने तीनों अभियुक्त को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा होने पर 40 हजार रुपये मृतक की पत्नी दयावती को देने का निर्देश दिया है।