बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र के वैनी गांव में वर्ष 1997 में जमीन विवाद में हुई दलित की हत्या मामले में न्यायालय ने पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर सभी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पयागपुर थाना अंतर्गत ग्राम वैनी निवासी राजमणि और उनके पुत्र बृजनंदन का जमीन विवाद गांव निवासी दलित महेश कुमार से अरसा पूर्व चल रहा था। वर्ष 1997 में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी।
इस मारपीट में पिता-पुत्र ने सहयोगी पप्पू पांडेय उर्फ शिवकुमार की सहायता से महेश कुमार को पीटकर मरणासन्न कर दिया था। जिला अस्पताल में महेश की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। उसी मामले की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह की अदालत में हुई।
न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए राजमणि, बेटे बृजनंदन और सहयोगी पप्पू पांडेय को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अन्य धाराओं में भी सजा के साथ जुर्माना का आदेश हुआ है। न्यायाधीश ने कहा है कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।