सड़कों पर सजती हैं मंडियां
रिंग रोड, दुबग्गा, सीतापुर रोड क्रॉसिंग, साठ फिटा रोड जानकारीपुरम, बिल्लौचपुरा, नक्खास, पक्का पुल आदि शहर के ऐसे इलाके हैं जहां सड़क पर ही खुले में मांस-मछली की अवैध मंडियां लगती हैं। डिफेंस एक्सपो को लेकर ऐसे ही बाजारों को हटाने पर प्रशासन का विशेष जोर है।
नगर निगम के संयुक्त निदेशक पशु कल्याण डॉ. अरविंद राव ने बताया करीब तीन साल पहले तक नगर निगम मीट की दुकानों के लाइसेंस बनाता था। अब यह अधिकार एफएसडीए के पास चला गया है, लेकिन लाइसेंस जारी करने से पहले नगर निगम से एनओसी लेना होता है।
इसमें निगम यह देखता है कि जिस दुकान का लाइसेंस जारी किया जा रहा है वह मानकों को पूरा करती है या नहीं। लाइसेंस एक साल का होता है और इस साल नगर निगम ने एक भी एनओसी जारी नहीं की है। ऐसे में शहर में जो भी मीट व मछली की दुकानें चल रही हैं वह सब अवैध हैं। खुले में लगने वाली सभी अवैध बाजारों व दुकानों को बंद कराया जाएगा। शहर में दो हजार से अधिक दुकानें चल रही हैं।
डॉ. अरविंद ने बताया कि दुकान पर या खुले में पशु काटने पर रोक है। दुकान पर सिर्फ मीट बेचने का लाइसेंस होता है। पशु को स्लाटर हाउस में ही काटा जा सकता है, लेकिन पिछले तीन साल से शहर के सभी स्लाटर हाउस बंद हैं। ऐसे में सभी दुकानों पर जो पशु काटे जा रहे हैं वह पूरी तरह अवैध है।
जनवरी से शुरू होगा स्वच्छता अभियान
आयोजन से एक माह पहले शहर में विषेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। ताकि आयोजन स्थल के आसपास गंदगी की वजह से पक्षी आकर्षित न हों और फ्लाइंग के समय रास्ते में आकर दुर्घटना का कारण न बनें। डिफेंस एक्सपो फरवरी के पहले सप्ताह में है। ऐसे में जनवरी के पहले सप्ताह से विशेष सफाई अभियान शुरू होगा।
बंद होंगी खुले में चल रहीं मीट की दुकानें
शहर में जो भी मांस-मछली की दुकानें खुले में अवैध रूप से चलाई जा रही हैं या बाजार लगाए जा रहे हैं, वह सभी बंद कराए जाएंगे। अमौसी एयरपोर्ट और डिफेंस एक्सपो आयोजन के दोनों स्थलों के 10 किमी दायरे में मीट की दुकानों के लाइसेंस भी 20 दिसंबर से आयोजन की समाप्ति तक निलंबित रहेंगे। आदेश विशेष तौर पर खुले में लगने वाली दुकानों और बाजारों को लेकर जारी हुआ है। - इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त