उपभोक्ता फोरम द्वितीय ने आवासीय योजना में रजिस्ट्री नहीं करने
के मामले में वादी को चार लाख रुपये चुकाने के आदेश एलडीए को दिए हैं।
गोमतीनगर विनय खंड निवासी वीरेंद्र शुक्ला के मकान की रजिस्ट्री किस्त जमा
हो जाने के बाद भी नहीं की गई।
वादी ने एक आवासीय योजना में यह मकान एलडीए
से खरीदा था। रजिस्ट्री करने की जगह वादी से 4,16,188 रुपये ज्यादा चार्ज
कर लिया गया।
फोरम के अध्यक्ष संजीव शिरोमणि ने सचिव एलडीए को आदेश में
4,16,188 रुपये जमा करने का आदेश दिया गया है।
मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए
भी रकम देनी होगी।