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रेरा से आरसी कटने पर जिम्मेदार अधिशासी अभियंता के खिलाफ होगी कार्रवाई

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रेरा कोर्ट से छह फरवरी के बाद से किसी मामले में एलडीए के खिलाफ आरसी जारी होती है तो संबंधित अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी वीसी ने दी है।
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एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश शनिवार को रेरा कोर्ट में लंबित मामलों की समीक्षा कर रहे थे। साथ ही 25 फरवरी तक सभी लंबित मामलों का निस्तारण करने का आदेश दिया है।
अब अफसरों और कर्मचारियों के सामने 20 दिन में ये मामले निपटाने की चुनौती है। कुछ मामले तो सालभर से ज्यादा लंबित हैं।
एलडीए की वादा खिलाफी और पंजीकरण के वक्त किए गए वादों के पूरा न होने पर आवंटी रेरा में केस कर रहे हैं। इस वक्त ऐसे 150 मामले रेरा कोर्ट में लंबित है।
पूर्व में कई मामलों में रेरा एलडीए पर जुर्माना भी लगा चुका है। दो दिन पहले गोमती नगर विस्तार के ग्रीनवुड अपार्टमेंट में वादे के तहत सुविधाएं व कब्जा न देने के मामले में रेरा ने एलडीए पर 56 लाख का जुर्माना लगाया है।
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इसके बाद वीसी ने समीक्षा की और नाराजगी जताते हुए कहा कि अब छह फरवरी के बाद यदि किसी मामले में रेरा से आरसी जारी होती है तो संबंधित अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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