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एलडीए ने इन पांच होटलों के खिलाफ शुरू की कार्रवाई, अवैध हॉस्टल को भी तोड़ने का दिया आदेश

Sat, 01 Dec 2018 01:29 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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एलडीए - फोटो : amar ujala
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एलडीए ने नाका अग्निकांड के बाद अब कार्रवाई शुरू की है। इसमें पांच होटलों को बंद कराने सहित जुर्माने की कार्रवाई के लिए सीजेएम कोर्ट को वाद भेज दिया गया है। इसके अलावा कपूरथला के पालिका बाजार में बने हॉस्टल सहित पांच अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश भी एलडीए ने किए हैं।
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विहित प्राधिकारी डॉ. महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि नाका में घरों में होटल खोलकर चलाए जा रहे हैं। इनके खिलाफ एलडीए प्रवर्तन की कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ ही यूपी शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26(2) में सीजेएम कोर्ट से जुर्माने की कार्रवाई के लिए वाद भेज दिया गया है।

जुर्माना की कार्रवाई इस तरह के मामलों में सीजेएम कोर्ट से ही होती है। प्रवर्तन विभाग को भी इन होटलों को बंद कराने के लिए आदेश दिया गया है। जिन होटलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें केके नरूला का केके डोरमेट्री मुन्नीलाल धर्मशाला रोड, अमित बाजपेई का अमित लॉज मवैया योजना, तरुण मध्यान का महालक्ष्मी होटल पानदरीबा, प्रीतम सिंह का गोल्ड पैलेस होटल मुन्नीलाल धर्मशाला रोड, सुरेश जायसवाल का मेगा होटल मवैया योजना शामिल हैं।
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इसके अलावा गंगा प्रसाद रोड पर हनीफ खान व अतीक खान, महिला कॉलेज अमीनाबाद के सामने कैसर कंस्ट्रक्शन के अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश भी हुआ है।
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बाजार में बना दिया हॉस्टल

विहित प्राधिकारी संजय कुमार पांडेय ने बताया कि कपूरथला के पालिका बाजार में अवध कंस्ट्रक्शन के रवींद्र सचदेवा व विशाल जालान ने मार्केट में अवैध निर्माण कर 35 कमरों का निर्माण कर लिया था। इसमें एक हॉस्टल का संचालन किया जा रहा था। इसके तोड़ने का आदेश कर दिया गया है।

वहीं नहर रोड जानकीपुरम में लखमाया मार्बल के राजीव और कैलाशकुंज फैजाबाद रोड पर जावेद खान व जुनैद खान के व्यावसायिक निर्माण को भी तोड़ा जाएगा। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही निर्माण किया जा रहा था।

चार अवैध निर्माण किए जाएंगे सील
एलडीए के विहित प्राधिकारी संजय पांडेय ने बताया कि गोमतीनगर और अलीगंज में चार अवैध निर्माण भी सील कराने का आदेश किया है। इनमें सेक्टर ई अलीगंज में डॉ. अमिताभ सिंह व अनीता सिंह, सेक्टर पी अलीगंज में किशोर, विवेकखंड-4 में ओम प्रकाश गुप्ता, विशालखंड-2 में इफ़्ताखारूद्दीन के अवैध निर्माण सील करने का आदेश किया।
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