लखनऊ। डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विवि के कुलसचिव ने बृहस्पतिवार को 19 शिक्षकों के मार्च माह के वेतन को रोकने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया है। इससे प्रभावित शिक्षकों को राहत मिली है।
जानकारी के मुताबिक, विवि की सहायक कुलसचिव ने गत 25 मार्च को पत्र जारी कर 21 जून 2013 को सृजित 19 शैक्षिक पदों की निरंतरता 28 फरवरी 2023 को खत्म होने का हवाला देते हुए इन शिक्षकों का मार्च का वेतन रोकने का आदेश जारी किया था। कुलपति के हस्तक्षेप के बाद कुलसचिव अनिल मिश्र ने सहायक कुलसचिव के पत्र को निरस्त कर उन्हें चेतावनी भी दी है। - संवाद