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जहरीली शराब की कार्रवाई पर कानून हुआ सख्त, अब लगेगा गैंगस्टर एक्ट व रासुका

Wed, 03 Jul 2019 11:12 PM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश में अब अवैध शराब व जहरीली शराब से हुई मौत की घटनाओं में अभियुक्तों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। इसके लिए प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी की ओर से सभी मंडलायुक्त, आबकारी आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं।

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प्रमुख सचिव आबकारी की ओर से भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि अवैध व जहरीली शराब से होने वाली मौत के मामलों में संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की संशोधित धारा 60क के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 304 और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए। 

प्रमुख सचिव ने कहा कि पिछले दिनों कुछ जिलों में अवैध रूप से निर्मित शराब से जनहानि हुई। कुछ मामलों में उपभोक्ताओं के सरकारी दुकानों से जहरीली शराब खरीद कर पीने के मामले भी सामने आए थे। यह स्थिति दुखद और खेदजनक है।

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सरकार ने नियमावली में किया था बदलाव

मालूम हो कि प्रदेश सरकार ने 2017 में आबकारी अधिनियम में बदलाव करते हुए जहरीली शराब से होने वाली मौत और अपंगता के मामलों में आरोप साबित होने की दशा में आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक के प्रावधान किए गए थे। इसके तहत नियमावली में संशोधन करते हुए धारा 60क जोड़ी गई थी। इस धारा के तहत अब तक आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
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