प्रदेश में अब अवैध शराब व जहरीली शराब से हुई मौत की घटनाओं में अभियुक्तों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। इसके लिए प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी की ओर से सभी मंडलायुक्त, आबकारी आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैं।
प्रमुख सचिव आबकारी की ओर से भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि अवैध व जहरीली शराब से होने वाली मौत के मामलों में संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की संशोधित धारा 60क के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 304 और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए।
प्रमुख सचिव ने कहा कि पिछले दिनों कुछ जिलों में अवैध रूप से निर्मित शराब से जनहानि हुई। कुछ मामलों में उपभोक्ताओं के सरकारी दुकानों से जहरीली शराब खरीद कर पीने के मामले भी सामने आए थे। यह स्थिति दुखद और खेदजनक है।