भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर, थानाध्यक्ष माखी अशोक सिंह भदौरिया, दरोगा कामता प्रसाद समेत आठ आरोपियों को 26 जुलाई तक के लिए जेल भेज दिया गया। उन्नाव रेपकांड में पीड़िता के पिता को अवैध असलहा रखने के फर्जी मुकदमे में जेल भिजवाने के मामले में सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी ने बृहस्पतिवार को यह आदेश दिया।
इसके पहले कुलदीप सेंगर को सीतापुर जेल तथाअशोक सिंह भदौरिया, कामता प्रसाद, शैलेंद्र सिंह उर्फ पिंटू, रामशरण सिंह उर्फ सोनू, विनीत मिश्रा उर्फ विनय, वीरेंद्र सिंह उर्फ बऊवा तथा शशि प्रताप सिंह को लखनऊ जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया।
रेप पीड़िता की मां ने उन्नाव की अदालत में विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी दी थी। इसकी सुनवाई के लिए पीड़िता का पिता सुरेंद्र सिंह दिल्ली से उन्नाव कचहरी आया था।
वहां से लौटते समय आरोपियों ने उसकी पिटाई करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। साथ ही माखी पुलिस से मिलीभगत करके कट्टा रखने के जुर्म में जेल भिजवा दिया था। इस मामले में सीबीआई ने पूर्व में सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था।