लखनऊ। गृहकर एकमुश्त जमा करने पर दस प्रतिशत की छूट की मियाद 31 अगस्त तक कर दी गई है। इस बाबत महापौर सुषमा खर्कवाल की ओर से नगर आयुक्त को पत्र भेजा गया है।
नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विशेष छूट योजना लागू की गई है। इसके तहत गृहकर पर 10 प्रतिशत की छूट दी गई है। यह छूट अंतिम रूप से 31 अगस्त तक लागू रहेगी। व्यावसायिक भवनों का टैक्स ऑनलाइन व ऑफलाइन जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। छूट का लाभ केवल उन्हीं करदाताओं को मिलेगा, जो यूजर चार्ज का पूर्ण भुगतान एकमुश्त करेंगे। जुलाई में लागू की गई पूर्व योजना को नागरिकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। ऑनलाइन भुगतान करने वाले आवासीय भवन स्वामियों को 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी, जिससे राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। नागरिकों को यह भी आश्वस्त किया है कि यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन भुगतान के बाद भी कूड़ा उठाने के नाम पर अतिरिक्त पैसे की मांग करता है तो हेल्पलाइन नंबर 6389200005 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।