प्रदेश में सीबीएसई स्कूल खोलने और हॉस्टल निर्माण की अनुमति लेना अब आसान होगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर इन दोनों कार्यों से संबंधित अनुमति ऑनलाइन देने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में प्रदेश को जीएसडीपी का दो प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लेने की मंजूरी दी है।
इसमें से एक प्रतिशत ऋण के लिए कई सुधारों को लागू करने की शर्त जोड़ दी है। इसमें कई कारोबारी सुधार (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) भी शामिल किए गए हैं। इनमें सीबीएसई स्कूल खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) व हॉस्टल बनाने के लिए मंजूरी के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की कार्रवाई भी शामिल है।
इसके लिए संबंधित पोर्टल पर एनओसी व अप्रूवल से जुड़ी आवश्यक प्रक्रिया व चेकलिस्ट पब्लिश करनी होगी। एनओसी व अप्रूवल से जुड़ी कार्रवाई जनहित गारंटी अधिनियम के दायरे में होगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक कार्रवाई की टाइमलाइन तय की जाएगी। सभी काम तय समय में पूरे होंगे।