सिंचाई विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव समेत सात के खिलाफ वारंट। सीजेएम कोर्ट ने 7 जुलाई को मुकदमे की सुनवाई के लिए किया तलब।
सिंचाई व जल संसाधन विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियंता परिकल्प व नियोजन समेत सात अभियुक्तों के खिलाफ सात जुलाई के लिए 20 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी कर सीजेएम कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई के लिए तलब किया गया है। यह आदेश सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने 2008-09 में सिंचाई विभाग में 282 कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती में हुई अनियमितता मामले में इंदू यादव के परिवाद पर दिया।