ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिलाधिकारियों से कहा है कि वे परियोजनाओं की स्वीकृति से पहले ही श्रम व सामग्री का 60:40 अनुपात का परीक्षण कर लें और ग्राम पंचायत स्तर पर ही यह अनुपात सुनिश्चित कराएं।
बताते चलें, कई जगह जिला स्तर पर यह अनुपात तो दुरुस्त रखा जाता है लेकिन चुनिंदा ब्लॉकों व ग्राम पंचायतों में इस मानक को नजरअंदाज कर जमकर मनमानी की छूट दे दी जाती है।
जहां विशेष कारणों से कृषि व कृषि आधारित कार्यों तथा कम से कम 10 लाभार्थीपरक कार्य लिए जा रहे हैं, वहां इस अनुपात से छूट मिलेगी, लेकिन कार्य प्रारंभ होने से पहले इसकी अनुमति डीएम से लेनी होगी। जिला स्तर पर 60:40 का अनुपात सुनिश्चित किया जाएगा।