प्रदेश में बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाओं के बावत स्वास्थ्य विभाग ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मंडलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, चिकित्सा अधीक्षकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
स्वास्थ्य सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी ने अधिकारियों को बलात्कार पीड़िता का परीक्षण लेडी डॉक्टर से कराने, मनोचिकित्सक सेवा उपलब्ध कराने, रिपोर्ट की एक प्रति अभिभावक को देने का निर्देश दिया है। साथ ही
परीक्षण के दौरान परिजनों के उपस्थित रहने, परीक्षण में देरी का उल्लेख रिपोर्ट में करने, आकस्मिक चिकित्सा उपलब्ध कराने, रोग निरोधक इलाज और प्राइवेट अस्पताल में लाने पर तुरंत इलाज करने और नजदीकी थाने में सूचना देने के निर्देश दिए हैं। शासन ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है।